अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत; कर सकेंगे फिल्म से जुड़ा यह काम
5 months ago | 5 Views
अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी आगामी फिल्म 'मेरा काले रंग दा यार' के प्रचार के लिए 27 जून से 5 जुलाई के दौरान उनको मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने 23 जून को हुई सुनवाई में राजपाल यादव के आवेदन और टिकटों का अवलोकन किया।
अदालत ने पाया कि राजपाल यादव को पहले भी ट्रायल कोर्ट की ओर से विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि आवेदक का पासपोर्ट जो ट्रायल कोर्ट में जमा है, उसे इस शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है कि भारत आने पर वह पासपोर्ट को वापस जमा कर देगा। फिर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख दे दी।

अदालत की ओर से तय की गई शर्त के तौर पर राजपाल यादव को 1 लाख रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रस्तुत करने, अपना सेल फोन चालू रखने और किसी भी अन्य संपर्क विवरण की जानकारी जांच अधिकारी को देने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल जून में चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था।
हालांकि अदालत ने इसके लिए शर्त लगाई थी कि राजपाल यादव प्रति पक्ष के साथ सौहार्दपूर्ण समझौते तक पहुंचने की संभावना तलाशने के लिए उपायों को अमल में लाएं। तब यादव के वकील ने कहा था कि यह एक वास्तविक लेनदेन था, जिसमें एक फिल्म के निर्माण के लिए रकम भुगतान का वादा किया गया था, लेकिन फिल्म फ्लाप हो गई थी, जिससे भारी नुकसान हुआ था।
अभिनेता मामले में आरोपी हैं जिसके लिए सजा को जून 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था। उस समय न्यायालय ने देखा था कि राजपाल यादव कठोर अपराधी नहीं हैं। उन्हें शिकायतकर्ता कंपनी के साथ मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने पर विचार करने की सलाह दी थी। मामला वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता केन्द्र के समक्ष विचाराधीन है।
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